नई दिल्लीः One step towards Waqf Bill… केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिल गई थी। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। सूत्रों के अनुसार, 19 फरवरी की कैबिनेट की बैठक में दी गई संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इन संशोधनों के आधार पर ही इस बिल को मंजूरी दी गई है। जेपीसी ने वक्फ बिल पर कई संशोधन सुझाए हैं। हालांकि, विपक्षी सदस्यों ने असहमति व्यक्त की है। विपक्षी सांसदों द्वारा सुझाए गए सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया, जबकि बीजेपी और NDA के अन्य सदस्यों की ओर से प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है।

वक्फ बिल में 14 संशोधन
संशोधन 1: गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी जगहसंशोधन 2: महिला प्रतिनिधित्वसंशोधन 3: सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधारसंशोधन 4: जिला मजिस्ट्रेट की भूमिकासंशोधन 5: वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमीसंशोधन 6: वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरणसंशोधन 7: बेहतर ऑडिट प्रणालीसंशोधन 8: अवैध कब्जों की रोकथामसंशोधन 9: वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्तिसंशोधन 10: वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धिसंशोधन 11: वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कार्रवाईसंशोधन 12: मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्तिसंशोधन 13: वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरणसंशोधन 14: वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव

Leave a Comment

Website Powered by Hostinger.