नई दिल्ली: हर साल केंद्रीय बजट पेश होते ही टैक्स में छूट को लेकर चर्चाएँ तेज हो जाती हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार टैक्स में कटौती कर जनता को राहत देगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां नागरिकों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता? अब सवाल यह है कि सिक्किम को यह विशेष छूट क्यों मिली है?

भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 (26AAA) के अनुसार, सिक्किम के निवासियों को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। इसका कारण सिक्किम का 1975 में भारत में विलय और वहां का पारंपरिक टैक्स ढांचा है।

सिक्किम भारत में कब और कैसे शामिल हुआ?

सिक्किम पहले एक स्वतंत्र रियासत था, जो 330 वर्षों तक एक अलग देश के रूप में रहा। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ और इसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया।

यह विलय इस शर्त पर हुआ था कि सिक्किम के नागरिकों को भारत के आयकर अधिनियम के दायरे में नहीं लाया जाएगा और उनका पुराना टैक्स सिस्टम जारी रहेगा।

सिक्किम के निवासियों को टैक्स छूट के प्रमुख कारण:

  1. अनुच्छेद 371 (एफ) के तहत विशेष दर्जा:
    सिक्किम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 (एफ) के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिसके कारण राज्य के निवासियों को टैक्स से छूट दी गई है।
  2. 1975 के विलय की शर्तें:
    सिक्किम के भारत में विलय के समय यह तय किया गया था कि पुराने टैक्स नियम लागू रहेंगे, जिससे राज्य के नागरिकों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।
  3. 2008 में लागू विशेष प्रावधान:
    2008 में आयकर अधिनियम में संशोधन कर धारा 10 (26AAA) जोड़ी गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि सिक्किम के नागरिकों की किसी भी स्रोत से अर्जित आय टैक्स मुक्त रहेगी

कौन लोग इस टैक्स छूट के पात्र हैं?

  • जो व्यक्ति 26 अप्रैल 1975 से पहले सिक्किम राज्य के निवासी थे, उन्हें यह छूट दी जाती है।
  • सिक्किम में या उसके बाहर रहने वाले सिक्किम के मूल निवासी किसी भी स्रोत से प्राप्त आयकर से मुक्त रहते हैं
  • सिक्किम के नागरिकों को पैन कार्ड लेने की अनिवार्यता नहीं है, यदि वे भारतीय म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं।

कब लागू नहीं होगी यह छूट?

  • यदि सिक्किम के निवासी की आय राज्य के बाहर से आती है, तो उस पर टैक्स देना होगा।
  • सिक्किम से बाहर की संपत्तियों से किराया प्राप्त करने पर टैक्स देना पड़ेगा
  • 1 अप्रैल 2008 के बाद सिक्किम की महिला किसी गैर-सिक्किमी व्यक्ति से शादी करती है, तो उसे यह छूट नहीं मिलेगी

यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा

क्या अन्य राज्यों में भी टैक्स छूट मिलती है?

सिक्किम के अलावा, भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी विशेष परिस्थितियों में टैक्स छूट मिलती है:

  1. पूर्वोत्तर राज्यों में टैक्स छूट:
    • त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को टैक्स से छूट प्राप्त है।
  2. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आदिवासी समुदायों को टैक्स छूट:
    • केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के कुछ जनजातीय समुदायों को भी इनकम टैक्स से छूट दी गई है।

भारत में टैक्स को लेकर हमेशा चर्चाएँ होती रहती हैं, लेकिन सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहां के नागरिकों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। यह छूट भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 (26AAA) और संविधान के अनुच्छेद 371 (एफ) के तहत दी गई है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में यह छूट लागू नहीं होती है।

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