मुंबईः Sentence of former military officer upheld…बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पूर्व सैन्य अफसर की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा, एक नाबालिग लड़की बैड टच (खराब नियत से स्पर्श) व गुड टच (अच्छे नियत से स्पर्श) को अच्छे से जानती है। नाबालिग जानती है कि सामने वाला उसे किस नियत से स्पर्श कर रहा है।
Sentence of former military officer upheld…1 फरवरी 2020 को पुणे में लेफ्टिनेंस कर्नल को पोस्टिंग मिली थी। जॉइन करने के एक दिन बाद, लेफ्टिनेंट कर्नल ने एक हवलदार को अपने दो बच्चोंको हस्तरेखा दिखाने के लिए बुलाया। हवलदार अपने बेटे और बेटी के साथ पहुंचा। उसने हवलदार को एक पेन लाने के लिए भेजा। पिता कमरे से बाहर चला गया, उसके बाद बेटा भी। दो मिनट बाद, हवलदार वापस आया और उसने अपनी बेटी को रोते हुए पाया। बर्खास्त अधिकारी की याचिका में कहा गया है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था और उसने केवल पिता या दादा के स्नेह के कारण युवा लड़की से किस का अनुरोध किया था।
Sentence of former military officer upheld…HC केंद्र सरकार के वकील की इस बात से सहमत था कि चिकित्सा परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पीड़िता को कोई शारीरिक चोट नहीं आई थी, लेकिन अनुचित स्पर्श के कारण यौन उत्पीड़न हुआ था, साथ ही चुंबन का अनुरोध भी किया गया था।
Updated: 19-02-2025, 02.51 AM
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