India

ट्रेन हादसे में माैत या चोटिल होने पर मिलता है इतना मुआवजा, पर शर्त भी है साथ में

नई दिल्लीः This much compensation is given in case of death or injury in a train accident…..

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल हादसे और प्रबंधन को लेकर हैं। सबसे बड़ा सवाल भीड़ का कायदे से प्रबंधन न हो पाना रहा। वहीं, रेल प्रशासन की तरफ से मिलने वाली जानकारी भी आधी-अधूरी बताई जा रहा है। इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है – अगर ट्रेन में चढ़ते या सफर के दौरान किसी यात्री की मौत हो जाए तो रेलवे कितना मुआवजा देता है? आईआरसीटीसी केवल उन्हीं यात्रियों को मुआवजा देता है, जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान इंश्योरेंस का विकल्प चुना हो।

This much compensation is given in case of death or injury in a train accident….अगर किसी यात्री ने टिकट बुकिंग के समय बीमा नहीं लिया, तो रेलवे उसकी दुर्घटना या मौत पर कोई आर्थिक मदद नहीं करता। अगर किसी यात्री ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान मात्र 35 पैसे का बीमा लिया हो, तो रेलवे उसे दुर्घटना की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का मुआवजा देता है। यह कवर तभी लागू होता है जब यात्री की मौत ट्रेन हादसे में हुई हो या सफर के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ हो।

यात्री की मृत्यु या स्थायी विकलांगता – ₹10 लाख
आंशिक विकलांगता – ₹7.5 लाख
गंभीर रूप से घायल होने पर – ₹2 लाख
मामूली चोट लगने पर – ₹10,000

यह बीमा योजना केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने वालों के लिए उपलब्ध है। अगर किसी यात्री ने रेलवे स्टेशन पर काउंटर से ऑफलाइन टिकट खरीदी है, तो वह इस बीमा का लाभ नहीं उठा सकता।

Leave a Comment

Website Powered by Hostinger.