नई दिल्लीः New rules of Fastag come into effect from today… अगर आप भी फास्टैग का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए अहम खबर सामने आई है। खबर यह है कि आज से फास्टैग नियमों में बदलाव लागू हो रहा है। नियमों के मुताबिक कम बैलेंस, देरी से भुगतान या ब्लैकलिस्टेड टैग वाले यूजर पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियम उन यूजर को प्रभावित करेंगे जो भुगतान में देरी करते हैं या जिनके टैग ब्लैकलिस्टेड हैं। यदि वाहन टोल पार करने से पहले 60 मिनट से अधिक समय तक फास्टैग निष्क्रिय रहता है और वाहन के टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है तो लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
New rules of Fastag come into effect from today…सिस्टम ऐसे भुगतानों को अस्वीकार कर देगा। नए नियम के मुताबिक, अगर यूजर का फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है और वह टोल प्लाजा पर पहुंचने के बाद रिचार्ज करता है तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। तुरंत फास्टैग रिचार्ज करने से भी टोल प्लाजा पर पेमेंट नहीं होगा। साथ ही उससे दोगुना टोल वसूला जाएगा।
New rules of Fastag come into effect from today… इसलिए अगर किसी का फास्टैग ब्लैकलिस्ट है तो वह रीड होने से 60 मिनट के अंदर या फिर रीड होने के 10 मिनट बाद फास्टैग रिचार्ज करा लें। ऐसा करने पर उनसे दोगुना चार्ज नहीं लिया जाएगा।
कुल जमा बात यह है कि टोल प्लाजा की लाइन में खड़े होकर रिचार्ज कराने का कोई फायदा नहीं है। आप फास्टैग रीड होने से 60 मिनट पहले रिचार्ज कर लें या फिर फास्टैग रीड होने के 10 मिनट के भीतर रिचार्ज कर लें। इससे आपके खाते से कटा एक्स्ट्रा पेमेंट वापस हो जाएगा।
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