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रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं? जानें कितनी लगेगी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस!

जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य होता है। ये शुल्क प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से आपके नाम पर रजिस्टर करने के लिए लिया जाता है। इन शुल्कों की दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं और ये प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पर निर्भर करती हैं।

आइए जानते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की गणना कैसे की जाती है और इनके लिए क्या नियम हैं।

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस क्या हैं?

स्टाम्प ड्यूटी एक प्रकार का टैक्स है जिसे प्रॉपर्टी दस्तावेज़ों को कानूनी मान्यता देने के लिए सरकार को चुकाना होता है। जबकि रजिस्ट्रेशन फीस वह राशि है जो प्रॉपर्टी दस्तावेज़ों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए दी जाती है।

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की दरें

भारत में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की दरें विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकती हैं। आम तौर पर:

  • स्टाम्प ड्यूटी: 3% से 8% तक
  • रजिस्ट्रेशन फीस: 1%

इनकी दरें प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू, स्थान, और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की गणना

मान लीजिए आप 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपके राज्य में स्टाम्प ड्यूटी की दर 6% है और रजिस्ट्रेशन फीस 1% है।

  • स्टाम्प ड्यूटी: 50 लाख का 6% = 3 लाख रुपये
  • रजिस्ट्रेशन फीस: 50 लाख का 1% = 50,000 रुपये

कुल मिलाकर आपको 3.5 लाख रुपये स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में देने होंगे।

विभिन्न राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस

भारत के विभिन्न राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की दरें भिन्न होती हैं। कुछ प्रमुख राज्यों में यह दरें इस प्रकार हैं:

  • महाराष्ट्र: स्टाम्प ड्यूटी: 5%, रजिस्ट्रेशन फीस: 1%
  • दिल्ली: स्टाम्प ड्यूटी: 6%, रजिस्ट्रेशन फीस: 1%
  • उत्तर प्रदेश: स्टाम्प ड्यूटी: 7%, रजिस्ट्रेशन फीस: 1%

यह दरें समय-समय पर बदल सकती हैं।

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट

कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलती है, जैसे:

  • महिलाएं
  • वरिष्ठ नागरिक
  • दिव्यांग व्यक्ति
  • सैनिक और पूर्व सैनिक

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कैसे करें?

आप स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं:

  • ऑनलाइन भुगतान (कई राज्यों में उपलब्ध)
  • डिमांड ड्राफ्ट (बैंक से)
  • ई-स्टाम्पिंग (कुछ राज्यों में)

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर टैक्स बेनिफिट

आप इन शुल्कों को अपनी कर योग्य आय से घटा सकते हैं, क्योंकि इन्हें धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है।

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस न भरने के परिणाम

यदि आप स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान नहीं करते हैं तो:

  • आपका प्रॉपर्टी दस्तावेज़ कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा।
  • आप प्रॉपर्टी के कानूनी मालिक नहीं बन पाएंगे।
  • आपको जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का सही तरीके से भुगतान करें। इसके बिना आपका प्रॉपर्टी खरीदारी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी।


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